महत्वपूर्ण जानकारी
1. राज्य या राज्य से बाहर मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में Consultant चिकित्सक से इलाज / सलाह लेने हेतु शास. पहचान पत्र (Identity Card) आवश्यक होता है | आपकी ID universalcghs.com पर उपलब्ध रहेगी |
2. आपातकालीन / गंभीर परिस्तिथि में CGHS अधिकृत चिकित्सा संस्थान में भर्ती होने के लिए कम से कम Identity Card होना जरुरी है, जिससे CGHS रेट पर तत्काल सुविधाए मिल सकती है | आपकी ID 24x7 online universalcghs.com पर उपलब्ध रहेगी |
3. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निजि चिकित्सालयों में अंतः रोगी (भर्ती / Admit) उपचार हेतु जिला चिकित्सालय के द्वारा रेफरल प्रमाण पत्र (Refer To Higher Center ) होना अति आवश्यक है |
4. रेफरल प्रमाण पत्र के आधार पर मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में भर्ती होने पर 80% तक कैशलेस जैसी सुविधाए प्राप्त हो जाति है, क्योंकि संस्थान के चिकित्सको के द्वारा कर्मचारी या उनके आश्रित सदस्य जो भी इलाज के लिए भर्ती हुए है, उनके इलाज का समस्त ब्यौरा शासन को 24 - 48 घंटे में भेज दिया जाता है | जिससे चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत की जा सके |
5. Hospital List -> गाइड लाइन में क्रमांक २ के अनुसार, आकस्मिक परिस्थिति में इलाज़ प्रारंभ करने की 48 घंटे की समय सीमा के अन्दर संचालक चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर एवं सम्बंधित विभागाध्यक्ष को सूचित किया जाना अनिवार्य होता है |
6. मान्यता प्राप्त निजि चिकित्सालयों में समस्त चिकित्सा सुविधाए CGHS में सम्मिलित हो, अनिवार्य नहीं है | कुछ सेवाए (लगभग 5 - 10%) इसमें सम्मिलित नहीं होती है |
7. Hospital List ->गाइड लाइन : Authorised Hospitals की सूची में सम्मिलित निर्देशों का अवलोकन अवश्य करे
8. शासकीय कर्मचारी, आयुर्वेद, पंचकर्म, क्षारसुत्र एवं होमियोपैथी चिकित्सा उपचार को शासकीय अस्पतालों के साथ साथ CGHS अधिकृत निजि अस्पतालों से भी प्राप्त कर सकते है |
CGHS (Dependent List)/ आश्रित लाभार्थी
कार्यरत् शासकीय सेवक (महिला/पुरुष) के आश्रित सदस्य जो उनके साथ रहते है :
1. पति/पत्नि
2. माता एवं पिता
3. पुत्र एवं पुत्री (बच्चे/संतान)
4. छोटा भाई एवं बहन
5. विधवा बहन
6. विधवा / तलाकसुदा / पति से अलग पुत्री तथा उनके छोटे बच्चे (आश्रित)
7. सौतेली माँ (Step Mother)
8. सौतेले बच्चे (Step Children)
9. पुत्र को 25 वर्ष की उम्र तक या विवाह होने के पूर्व तक (दोनों में से जो पहले हो)
10. पुत्री जब तक विवाह नहीं हो जाता या आर्थिक रूप से स्वयं नौकरी / व्यवसाय नहीं करते |
11. दिव्यांग संतान (स्थायी शारीरिक एवं मानसिक दिव्यांग से पीड़ित होने पर 25 वर्ष आयु के पश्चात् भी पात्रता होगी, जिसके लिए मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा)
12. विवाहित महिला कर्मचारी अपने माता पिता या सास ससुर दोनों में से किसी एक परिवार को, जो आश्रित हो उन्हें CGHS में सम्मिलित कर सकती है |
नोट :
अ) शासकीय सेवक को विवाह उपरांत पति / पत्नि एवं संतान के जन्म पश्चात् बच्चो के नाम सम्मिलित करने हेतु अपने संस्था प्रमुख को आवेदन करना होगा |
ब) सम्मिलित सदस्यों की मृत्यु होने पर उनका नाम सूची (Dependent List) में से पृथक करने की जिम्मेदारी शासकीय सेवक की होगी |
Health Screening Awareness
साथियों आप सभी Smart फ़ोन का उपयोग करते होंगे | अतः आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि थोडा समय निकाल कर YouTube Channel में Total Health DD News , Heart Attack Part 1-5 टाइप करे |
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी का अवलोकन अवश्य करें | और इस वेबसाइट के बारे में अपना फीडबैक हमें अवश्य दें |
